अधिक परिवारों को शादी अनुदान योजना का लाभ मिलेगा अब एक लाख तक आय होने पर
शादी अनुदान योजना के तहत अभी तक शहरों में 56460 और ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 हजार रुपये की आय सीमा है। वहीं, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने लापरवाही करने वालों को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग कल्याण शादी अनुदान योजना के तहत आवेदकों की आय सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस परिवर्तन से अधिक पिछड़े वर्ग के परिवारों को अपनी पुत्रियों की शादी के लिए सरकारी सहायता मिलेगी।
शहरी क्षेत्रों में आवेदकों की औसत सालाना आय 56,460 रुपये थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये थी। इसे अब एक लाख रुपये कर दिया गया है। योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक नहीं पहुंचाने वालों को भी नोटिस देने के निर्देश दिए गए।
वित्त वर्ष 2024–25 के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत प्राप्त आवेदनों और भुगतान की जिलेवार स्थिति की समीक्षा की। उन्हें जगतगुरू रामभद्राचार्य राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट के संकायों में सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रवेश, साथ ही संकायों का संचालन और रिक्तियों की स्थिति की जानकारी मिली। छात्रों की संख्या बढ़ा दी जाए।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 154 रिक्त पदों को भरने के निर्देश नरेंद्र कश्यप ने विभागीय समीक्षा में कहा कि तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें। जिन पदों की तैनाती अन्य विभागों से होनी चाहिए, उन विभागों को पत्राचार करके उनकी तैनाती सुनिश्चित की जाए। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया में शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
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